मेरठ में बच्चों के सामने काटी थी मां की गर्दन, मिली आजीवन कारावास की सजा
मेरठ(डेस्क): मेरठ के ब्रहमपुरी इलाके में करीब तीन साल आठ महीने पहुंचे हुए बहुचर्चित ब्यूटिशियन नरगिश हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को अभियुक्त मोहम्मद जावेद को आजीवन कारावास व 55 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। हत्याभियुक्त ने पांच बच्चों के सामने ही जोर जबरदस्ती करते हुए पीड़ित मां की गर्दन काट दी थी। अभियोजन पक्ष द्वारा मृतका के दो नाबालिग प्रत्यशदर्शी बेटों समेत कुल आठ गवाहों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया था।
एडीजीसी मुकेश मित्तल ने बताया कि यह घटना 30 दिसंबर 2020 को मेरठ के मोहल्ला हरीनगर में हुई थी, जहां पर ब्यूटी पार्लर का काम करने वाली महिला नर्गिस के घर में पडियान निवासी जावेद नाम का आॅटो चालक घुस गया था, जो पिछले काफी समय से नरगिश को परेशान कर रहा था। विरोध करने पर जावेद ने घर में मौजूद पांच बच्चों के सामने ही उनकी मां की छुरे से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी.
मित्तल ने आगे बताया कि इस मुकदमें में अभियोजन पक्ष द्वारा आठ गवाहों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें मृतका के दो नाबालिग बच्चे भी शामिल थे. उन्होंने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शुक्ला ने इस मुकदमें में सबूतों और गवाही को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त जावेद को आजीवन कारावास व 55 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।